जयपुर, 1 अगस्त (Udaipur Kiran) । जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से शादी का वादा कर कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विक्की चोरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने पीडित प्रतिकर स्कीम के तहत पीडिता को पांच लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने को कहा है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त की ओर से किया गाय अपराध न केवल पीडिता, बल्कि पूरे समाज के खिलाफ किया गया अपराध है। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि घटना के संबंध में पीडिता ने 9 सितंबर, 2014 को आदर्श नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसके मकान के पास विक्की रहता है, ऐसे में उससे जान पहचान हो गई। उसने उसे शादी की झांसा देकर दो साल तक संबंध बनाए। इस दौरान वह गर्भवती भी हो गई और उसने चार जून, 2014 को संतान को जन्म दिया। अभियुक्त विक्की ने संतान काे अपनाने ने मना कर दिया और उससे शादी भी नहीं की। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने घटना को दोहराते हुए कहा कि डिलीवरी होने के बाद अभियुक्त ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया था। इस पर उसने थाने में रिपोर्ट दी थी। पुलिस के बुलाने पर विक्की ने लिखकर दिया था कि वह एक माह में उससे शादी कर लेगा, लेकिन इस के बाद वह फरार हो गया। ऐसे में उसने पुलिस में दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज कराई थी।
(Udaipur Kiran)