जयपुर, 12 जुलाई (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय ने पेट्रोल पंप संचालक की हत्या कर उससे करीब सात लाख रुपये की डकैती करने वाले अभियुक्तों चेतन सिंह, अभय सिंह, आईदान सिंह, शैतान सिंह, विनित सिंह और गौतम सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने सभी अभियुक्तों पर कुल 89 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक साजिया खान ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर मृतक के भाई ने 7 सितंबर, 2020 को विश्वकर्मा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसका बडा भाई निखिल गुप्ता का विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में पेट्रोल पंप है। रोजाना की बिक्री की राशि को निखिल खुद ही बैंक में जमा कराने जाते थे या बैंककर्मी आकर राशि ले जाता है। आज सुबह निखिल कैश जमा कराने के लिए सीकर रोड स्थित बैंक गया था। करीब 11 बजे उसके पास बैंक कर्मी ने फोन कर कहा कि निखिल के साथ कोई घटना हो गई और वह बैंक पहुंचे। जब वह बैंक पहुंचा तो निखिल कार पार्किंग में जमीन पर पडा था और उसकी पीठ पर गोली लगी हुई थी। आसपास के लोगों ने उसे बताया कि दो मोटरसाइकिल पर आए लडकें निखिल को गोली मारकर रुपये का बैग लेकर फरार हो गए। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। अदालत की ओर से फैसला सुनाने के दौरान अभियुक्तों की ओर से कहा गया कि उनका यह पहला अपराध है और उन्हें अपने कृत्य पर पश्चाताप हो रहा है। ऐसे में उन्हें भुगती हुई पौने चार साल की सजा पर रिहा किया जाए। वहीं अपर लोक अभियोजक की ओर से अभियुक्तों को कड़ी सजा देने की गुहार की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने सभी छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
(Udaipur Kiran)
(Udaipur Kiran) / संदीप माथुर