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फिरौती के लिए अपहरण के दोषी को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 15 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने मंगलवार को फिरौती के लिए अपहरण के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जनपद एका के फरीदा निवासी ऋतिक (13) का 28 अक्टूबर 2015 को अपरहण कर लिया गया था। उसे दुकान से फोन कर बुलाया गया था। वह कक्षा आठ का छात्र था। काफी तलाश के बाद भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली।

पिता ने पुनीत कुमार पुत्र रामेश्वर तथा विकास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद पुनीत के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश डीएए कोर्ट संख्या दो सर्वेश कुमार पांडे की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार राठौर तथा ललित बघेल ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने पुनीत कुमार को अपहरण का दोषी माना।

न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड ना देने पर उसे दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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