मीरजापुर, 12 नवम्बर (Udaipur Kiran) । दहेज हत्या के अभियोग में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या—एक बलजोर सिंह ने मंगलवार को दोषसिद्ध अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
जिले के लालगंज थाने पर पड़री थाना क्षेत्र के रामनगर सिकरी निवासी मुन्नर सिंह ने 28 अक्टूबर 2019 को दहेज हत्या से सम्बन्धित लिखित तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी पुत्री प्रीति की शादी 2017 में अशोक कुमार पुत्र रामजी निवासी रेही के साथ हुई थी। इससे उनकी दो सन्ताने डेढ़ वर्ष व दो माह की थी। दामाद ने दहेज की मांग को लेकर उसकी पुत्री को जलाकर मार दिया। विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर लालगंज पुलिस ने जेल भेज दिया था।
अभियोजन अधिकारी एडीजीसी काशीनाथ दुबे, विवेचक क्षेत्राधिकारी सुशील कुमार यादव, कोर्ट मुहर्रिर मुख्य आरक्षी राजनरायन यादव तथा पैरोकार आरक्षी अनिल विश्वकर्मा की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। इसके फलस्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01 मीरजापुर ने दोषसिद्ध अभियुक्त अशोक कुमार सिंह पुत्र रामजी सिंह को मुअसं-224/2019 धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट में आजीवन कारावास व 15 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में तीन माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / गिरजा शंकर मिश्रा