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हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माना

मीरजापुर, 10 जनवरी (Udaipur Kiran) । जिला न्यायालय द्वारा हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। काेर्ट ने दाेषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या-03) संतोष कुमार गौतम ने सुनाया है।

13 दिसंबर 2017 को थाना अहरौरा में वादी बिरजू ने अपनी मां गायत्री देवी (60) की हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया गया कि नामजद आरोपित ने पत्थर से सिर पर वार कर उनकी मां की हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्त संतोष कुमार सोनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को प्राथमिकता दी। विवेचक निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह, कोर्ट मुंहर्रिर आरक्षी आशुतोष चंद्र और पैरवीकर्ता मुख्य आरक्षी पंचम यादव ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन अधिकारी एडीजीसी पंकज सिंह ने सशक्त रूप से मामले को प्रस्तुत किया। दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त संतोष कुमार सोनी पुत्र स्व. जगदीश प्रसाद कोइरान बाजार, अहरौरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी। काेर्ट ने 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(Udaipur Kiran) / गिरजा शंकर मिश्रा

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