Chhattisgarh

आग लगाकर पत्नी को मारने वाला आरोपित पति को आजीवन कारावास

जिला न्यायालय धमतरी

धमतरी, 16 जनवरी (Udaipur Kiran) । आग लगाकर पत्नी को मारने वाले आरोपित पति को अपर सत्र न्यायालय ने गुरुवार काे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे अर्थदंड से भी दंडित किया है।

न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम भैंसबोड़ में वर्ष 2022 में मीना ढीमर का विवाह ग्राम भैंसबोड़ निवासी भानु ढीमर 30 के साथ हुई थी। शादी के बाद नवविवाहिता मीना बाई ससुराल में कुछ दिनों तक हंसी खुशी से रही। तत्पश्चात घरेलू कलह शुरू हो गई। पति भानु ढीमर आए दिन शराब पीकर घर आते थे और पत्नी मीना से लड़ाई-झगड़ा कर मारपीट करते थे। इसी तरह सात दिसंबर 2022 को घरेलू बातों को लेकर भानु अपनी पत्नी मीना से लड़ाई करने लगा और डंडे से पिटाई की। इसके बाद पत्नी के ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी। इससे मीना बाई बुरी तरह जल गई थी। स्वजनों ने उन्हें रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज के भर्ती किया, जहां उनकी मौत हो गई। इस पर बिरेझर पुलिस ने आरोपित पति भानु ढीमर के खिलाफ धारा जुर्म दर्ज कर गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद केस डायरी न्यायालय में पेश किया। यहां न्यायाधीश शैलेश कुमार तिवारी ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपित भानु ढीमर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा

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