फिरोजाबाद, 18 अक्तूबर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को पोक्सो व एससी एसटी एक्ट के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना फरिहा क्षेत्र निवासी 17 वर्षीय दलित किशोरी को रईस खान पुत्र रियाजुद्दीन निवासी कमालपुर 2 जून 2023 को बहला फुसला कर भगा ले गया था। वह कक्षा 10 पास है। किशोरी के पिता ने रईस खान के खिलाफ 3 जून 2023 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद कई धाराओं में उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान आठ लोगों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय रईस खान को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 64 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे 2 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़