Madhya Pradesh

मुरैना: हत्या के आराेपियों को आजीवन कारावास

मुरैना, 24 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । प्रथम अपर सत्र न्यायालय अंबाह द्वारा हत्या के आरोपी गणों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर लोक अभियोजक रामसेवक मिश्रा ने गुरुवार काे जानकारी देते हुए बताया कि घटना 12 जुलाई 2014 की है। वृंदावन सिंह का खेत में मकान बना हुआ था। जिसका उसने गेट निकाल लिया था उसी तरफ लायक सिंह का खेत था और इसी बात पर लायक सिंह नाराज हो गया। घटना वाले दिन वृंदावन सिंह उसका पुत्र राहुल, रबी, प्रिया मकान के बाहर काम कर रहे थे। तभी मुकेश सिंह फर्सा, शिवराज सिंह 12 बोर बंदूक, मुन्ना सिंह 315 बोर बंदूक, अजय 315 बंदूक रामप्रकाश 12बोर बंदूक रामपाल सिंह फर्सा लेकर एक राय होकर आ गए और सभी ने जान से मारने की नीयत से मुन्ना सिंह ने वृंदावन को माउजर से गोली मारी जो वृंदावन के पेट में लगी।

अजय सिंह ने माउजर बंदूक से राहुल सिंह को गोली मारी जो उसके बखोरा में लगी। मुन्ना सिंह ने माउजर बंदूक से गोली मारी जो रबी को चेहरे में लगी। रामप्रकाश व शिवराज ने 12बोर बंदूक से फायर किया जो प्रिया को गोली लगी। लायक सिंह को फरसा मारा। मौके सभी लोग घटना के बाद भाग गए। वृंदावन की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। शेष घायलों को अस्पताल ले गए अस्पताल में राहुल को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने देहाती नालसी लेख बद्ध की जिस पर पुलिस थाना सिहोनियां में धारा 302,307,294,147,148,149 , 25,27 के तहत मामला कायम किया गया। अपराध का अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय अंबाह में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा मुन्ना सिंह, अजय सिंह को धारा 302 में आजीवन करावास एवं 1000, 1000 अर्थ दंड से दण्डित किया गया एवं शिवराज को धारा 25,27, आयुध अधिनियम में दोषी पाते हुए 03 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। मामले में पैरवी रामसेवक मिश्रा अपर लोक अभियोजक अंबाह ने की।

(Udaipur Kiran)

(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा

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