फिरोजाबाद, 18 सितम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने बुधवार को नाबालिग से अप्राकृतिक याैन संबंध के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसके साथ ही अर्थ दंड भी लगाया। अर्थ दंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना दक्षिण क्षेत्र निवासी 12 वर्षीय बालक को मोहल्ले के ही वसीम ने 8 अगस्त 21 को बहला कर एक कारखाने में ले गया। युवक ने वहां बालक के साथ मारपीट की। उसके साथ अप्राकृतिक याैन संबंध बनाये। बालक की चीख पुकार सुनकर वहां काफी लोग आ गए। लोगों ने वसीम को पकड़ लिया। उसे थाने ले जाकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। बालक के पिता ने वसीम के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो मुमताज अली की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पर पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने वसीम को दोषी माना। न्यायालय ने वसीम को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल) की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 20 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़