Bihar

चाकू गोंदकर हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक तस्वीर

पूर्वी चंपारण,30 अगस्त (Udaipur Kiran) । द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने पति द्वारा अपनी शिक्षिका पत्नी की चाकू गोंदकर हत्या मामले में दोषी पाते मृतक के पति को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाए है।

अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा आदापुर थाना के मूर्तिया निवासी अरुण पासवान को हुई। मामले में जख्मी अंजू देवी के बयान पर घोड़ासहन थाना कांड संख्या 385/2015 दर्ज हुई। जिसमें उसके पति अरुण पासवान, भैसुर अशोक पासवान सहित चार नामजद किए गए थे। जिसमें उसने कही थी कि वे नव सृजित प्राथमिक विद्यालय कोनवा टोला घोड़ासहन में प्रधान शिक्षिका है। वह अपने मायके में पिता के साथ गांधीनगर घोड़ासहन में रहती है। 24 अक्टूबर 2015 की रात्रि करीब 10 बजे उसके पति अरूण पासवान अपने साथ नशा मिला मिठाई लेकर आए। वे सभी को मिठाई खिलाए। मिठाई खाकर सभी लोग बेहोश हो गए। उसी दौरान बेहोशी के हालात में उसके पति की गला में गमछा लपेटकर घसीटते हुए बाहर दूसरे गली में ले गए। जहां चाकू से गोंदकर उसे मरा समझकर भाग गए ।

सुबह में उसका नाबालिग पुत्र देखा और हल्ला किया। तब परिजन गंभीर हालत में मोतिहारी निजी अस्पताल में लाए। ईलाज के दौरान घटना के चौदह दिन बाद शिक्षिका अंजू देवी की स्थिति गंभीर हो गई तथा 7 नवंबर 2015 को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अनुसन्धान के बाद मृतक के पति एवं भसूर के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया। सत्रवाद संख्या 325/2016विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक सुदामा बैठा ने नौ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद मृतक के पति अरूण पासवान को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए। वहीं दूसरे अभियुक्त अशोक पासवान को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

(Udaipur Kiran) / आनंद कुमार

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