HEADLINES

दहेज हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास

प्रतिकात्मक फोटो

फिरोजाबाद, 25 जुलाई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने गुरुवार को दहेज हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना वसई मोहम्मदपुर के गांव नगला चुरा निवासी प्रमोद कुमार ने अपनी चचेरी बहन सुनीता की दूसरी शादी माली पट्टी निवासी रमेश पुत्र वीर सिंह के साथ की थी। सुनीता ने थाना लाइनपार के क्षेत्र दतौजी खुर्द में अपना मकान बनवा लिया। वह अपने पति व बच्ची के साथ वहीं पर रहती थी। पति रमेश उस पर मकान अपने नाम करने के लिए दबाव डालता था। इसके साथ-साथ वह दहेज की भी मांग करता था। सुनीता की 4 मई 2018 को रमेश ने हत्या कर दी। उसके जेवर उतार कर ले गया। भाई प्रमोद ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी कोर्ट संख्या 2 रविकांत यादव की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक अजय कुमार यादव ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहो ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने रमेश को दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर आठ हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतानी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़ / राजेश

Most Popular

To Top