ग्वालियर, 23 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । विशेष न्यायाधीश तरूण सिंह ने आरोपी कल्ली उर्फ रणवीर गुर्जर पुत्र जसरथ गुर्जर को नाबालिग के साथ बलात्कार करने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर एवं नैन्सी गोयल ने बताया कि 17 सितंबर 2022 को अभियोक्त्री रात्रि के लगभग 11 से 2 बजे के मध्य अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई थी, जो घर वापस नहीं आई। अभियोक्त्री को आसपास एवं रिश्तेदारी में तलाश करने पर वह नहीं मिली। तब अभियोक्त्री की माता ने गुमशुदगी की सूचना थाना भंवरपुरा में कराई। इसके बाद पुलिस ने अभियोक्त्री को बजरंगगढ़ कॉलोनी गुना से बरामद किया। अभियोक्त्री ने बताया कि अभियुक्त कल्ली गुर्जर उसके पड़ोस में निवास करता है और उससे उसकी बातचीत होती थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। 17 सितंबर 2022 को कल्ली गुर्जर उसे बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपने साथ गुना ले गया था। वे दोनों गुना में 15 दिन तक रहे थे और इस दौरान अभियुक्त कल्ली ने उसकी मर्जी के बिना उसके साथ गलत काम किया और शादी करने से मना कर दिया। उक्त गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को सजा सुनाई।
(Udaipur Kiran)
(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा