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हत्या के दोषी चार भाइयों को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक फोटो

फिरोजाबाद, 30 अगस्त (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को हत्या के दोषी चार भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चारों पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दाेषियाें काे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

टूंडला थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड निवासी देवेंद्र सिंह पुत्र विजेंद्र सिंह अपने भाई राजवीर के साथ 24 जुलाई 2013 को जनपद न्यायालय तारीख पर गए थे। तारीख से जब वह घर लौट कर आ रहे थे तभी रास्ते में दो बाइकों पर सवाराें ने उनकी बाइक रुकवा ली। उन लोगों ने राजवीर के साथ गाली गलौज की। विरोध करने पर उसकी गोली मार कर हत्या कर दी। देवेंद्र ने भाई की हत्या के मामले में ठार थाना नगला सिंघी के रहने वाले जगन्नाथ पुत्र टेकचंद उसके भाई निहाल सिंह, कैलाश चंद्र तथा निन्नू मल के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना कर सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या 2 रविकांत यादव की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी अजय यादव ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने चारों को दोषी माना। न्यायालय ने चारों भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने चारों पर 10 हजार 500-10 हजार 500 का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने अर्थदंड की राशि मृतक की पत्नी को देने की आदेश दिया है।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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