
जयपुर, 08 अप्रैल (Udaipur Kiran) । जयपुर बम कांड मामलों की विशेष अदालत ने 13 मई 2008 को शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद चांदपोल हनुमान मंदिर के पास जिंदा मिले बम के मामले में चार अभियुक्तों शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान और सरवर आजमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर 6.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने गत 04 अप्रैल को दोनों पक्षों की बहस सुनकर अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में दोषी मान लिया था।
वकील की शायरी का उसी भाषा में जवाब
सुनवाई के दौरान आरोपित शाहबाज हुसैन के वकील मुजाहिद अहमद ने शायराना अंदाज में कहा कि तुम्हारा शहर, तुम ही कातिल तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंशिफ हमें यकीन है, गलती हमारी ही निकलेगी। इस पर पीठासीन अधिकारी रमेश कुमार जोशी ने जवाब देते हुए कहा कि कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी किया होगा। सबसे बड़ा कोर्ट हमारा मन होता है, क्या सही है और क्या गलत, उसे सब पता होता है, राह गलत नहीं होती, गलत तो चुनाव होता है।
हंसते-मुस्कुराते निकले बाहर
अदालत की ओर से गत सुनवाई को चारों आरोपिताें को दोष सिद्ध करने के बाद मंगलवार को चारों अभियुक्तों को सजा सुनने के लिए न्यायिक अभिरक्षा से बुलाया गया। अदालत की ओर से सजा सुनाने के बाद चारों अभियुक्तों के चेहरे पर जरा भी शिकन नजर नहीं थी, बल्कि अभियुक्त हंसते-मुस्कुराते हुए कोर्ट कक्ष से बाहर निकले।
इन धाराओं में माना दोषी
अदालत ने चारों आरोपिताें को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121ए, 307 और 153ए के साथ ही विस्फोटक अधिनियम की धारा 4, 5 और 6 सहित यूएपीए एक्ट की धारा 13 और 18 में दोषी मानकर सजा सुनाई है।
यह रखी दलील
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सागर तिवाड़ी ने सजा के बिंदु पर बहस करते हुए अदालत को कहा कि अभियुक्तों के कृत्य को देखते हुए उन्हें शेष जीवन तक जेल में ही रखने की सजा दी जाए। वहीं आरोपिताें के वकीलों ने कहा कि वे मूल केस में बरी हो चुके हैं और इस केस में भी अब तक कई साल जेल में बिता चुके हैं। ऐसे में उन्हें न्यूनतम सजा दी जाए। इससे पहले ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले में 112 गवाहों के बयान दर्ज कराते हुए करीब 1200 दस्तावेजों को पेश किया गया है। वहीं अन्य गवाहों के साथ पूर्व एडीजी एके जैन, मीडियाकर्मी प्रशांत टंडन और साइकिल कसने वाले दिनेश महावर को गवाह बनाया है। जबकि बचाव पक्ष का कहना था कि घटना के तथ्य मूल घटना के समान है और उस मामले में हाईकोर्ट उन्हें बरी कर चुका है। इसलिए उन्हें इस मामले में भी बरी किया जाए।
मूल केस में बरी हो चुके हैं आरोपित
बम कांड के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के साथ ही एक अन्य को गिरफ्तार किया था। विशेष अदालत ने 18 दिसंबर, 2019 को शाहबाज हुसैन को बरी करते हुए शेष चारों आरोपितोंं को फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं हाईकोर्ट ने मा्च, 2023 में चारों आरोपिताें की फांसी को सजा को रद्द करते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया था और एक आरोपित को नाबालिग माना था। विशेष न्यायालय के फैसले के करीब आठ माह बाद अभियोजन पक्ष ने चांदपोल हनुमान मंदिर के पास मिले जिंदा बम को लेकर आरोपितोंं के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। आरोप पत्र में मूल मामले के तथ्यों को दोहराते हुए समान धाराएं रखी गई थी।
इन्हें बनाया गया आरोपित
शाहबाज हुसैन उर्फ शानू निवासी मौलवीगंज, उत्तरप्रदेश। जयपुर में 13 मई 2008 को हुए बम ब्लास्ट के बाद सबसे पहले 8 सितंबर 2008 को शाहबाज हुसैन को गिरफ्तार किया गया।
मोहम्मद सैफ, निवासी सरायमीर, आजमगढ उत्तरप्रदेश। इसे 23 दिसंबर 2008 को गिरफ्तार किया गया।
मोहम्मद सरवर आजमी, निवासी चांदपट्टी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश है। इसे 29 जनवरी 2009 को गिरफ्तार किया गया।
सैफुर्रहमान, निवासी आजमगढ़, उत्तर प्रदेश है। इसको 23 अप्रैल 2009 को गिरफ्तार किया गया।
नाबालिग, निवासी निजामाबाद, उत्तर प्रदेश है। इसे 3 दिसंबर 2010 को गिरफ्तार किया था। मूल केस के बाद सभी अभियुक्तों को जिंदा बम मामले में 25 दिसंबर, 2019 को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा साजिद बडा, शादाब, खालिद, इकबाल भटकल और रियाज भटकल फरार चल रहे हैं।
16 मिनट के अंतराल में इन जगहों पर हुए बम धमाके
1) 13 मई 2008 की शाम करीब 7.20 बजे पहला बम ब्लास्ट खंदा माणक चौक, हवा महल के सामने हुआ। इसमें 1 महिला की मौत हुई जबकि 18 लोग घायल।
2) दूसरा बम धमाका बडी चौपड के पास मनिहारों के खंदे में ताला चाबी वालों की दुकानों के पास शाम करीब 7.25 बजे हुआ। जिसमें 6 लोगों की मौत हुई साथ ही 27 लोग घायल हुए।
3) तीसरा बम ब्लास्ट शाम करीब 7.30 बजे छोटी चौपड पर कोतवाली थाने के बाहर पार्किंग में हुआ। इनमें 2 पुलिसकर्मियों सहित 7 लोगों की मौत हुई। जबकि 17 लोग घायल हुए थे।
4) चौथा बम धमाका भी इसी समय दुकान नंबर 346 के सामने, त्रिपोलिया बाजार के पास हुआ। इसमें 5 लोगों की मौत और 4 लोग घायल हुए।
5) पांचवां बम धमाका चांदपोल बाजार स्थित हनुमान मंदिर के बाहर पार्किंग स्टैंड पर शाम 7.30 बजे हुआ। इनमें सबसे ज्यादा 25 लोगों की मौत हुई, जबकि 49 लोग घायल हुए।
6) छठा बम ब्लास्ट जौहरी बाजार में पीतलियों के रास्ते की कार्नर पर नेशनल हैंडलूम के सामने शाम करीब 7.30 बजे हुआ। जिसमें 8 लोगों की मौत और 19 लोग घायल हुए।
7) सातवां बम धमाका शाम 7.35 बजे छोटी चौपड पर फूलों के खंदे में हुआ। जिसमें 2 लोगों की मौत और 15 लोग घायल हुए।
8) आठवां बम धमाका जौहरी बाजार में सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर शाम 7.36 बजे हुआ। इसमें 17 लोगों की मौत हुई जबकि 36 लोग घायल हुए।
9) नौवें ब्लास्ट की कोशिश दुकान नंबर 17 के सामने चांदपोल बाजार में एक गेस्ट हाउस के बाहर करने की थी। बम में रात 9 बजे का टाइम सेट था, लेकिन 15 मिनट पहले बम स्कॉड टीम ने इसे डिफ्यूज कर दिया।
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(Udaipur Kiran)
