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बेटी की हत्या मामले में पिता को आजीवन कारावास

बेटी की हत्या मामले में पिता को आजीवन कारावास

– मोबाइल पर किसी से बात करने पर कर दी थी हत्या

-अदालत ने पांच हजार का लगाया अर्थदंड

हमीरपुर, 05 नवम्बर (Udaipur Kiran) । फोन पर किसी से बात करने पर हत्यारे पिता ने छह साल पूर्व बेटी को डंडे से हमला कर मौत के घाट उतारने के मामले में अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट अनिल कुमार खरवार की अदालत ने दोषी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक शुक्ला ने मंगलवार को बताया कि बिवांर थानाक्षेत्र के भुगैचा गांव निवासी वादिया सुन्दी देवी ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि 16 जुलाई 2018 को शाम करीब छह बजे वह व उसका पति सियाराम पाल बकरी बाड़े में मौजूद थे। उसी समय उसका पति किसी काम से वहां से घर आया तो देखा कि बेटी प्रीति उर्फ प्रियंका फोन पर किसी लड़के से बात कर रही थी। तभी उसका पति आवेश में आकर डंडे से सिर में वार कर गले में रस्सी कसकर उसकी हत्या कर दी। बताया कि उसकी बेटी दो-तीन सालों से मौदहा निवासी किसी लड़के से बातचीत करती थी। जिसे वह बात करने से मना करते थे, लेकिन वह नहीं मानी और आवेश में आकर घटना कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर हत्यारोपी पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्जकर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोषी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा

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