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हत्या के दोषी देवर को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 18 दिसंबर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने बुधवार को हत्या के दोषी देवर को आजीवन कारावास तथा दहेज उत्पीड़न के दोषी ससुर को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना नसीरपुर के अतापुर निवासी रीना पत्नी सोनू की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 24 अक्टूबर 2019 को उपचार के दौरान मौत हो गई थी। उसे जली हालत में भर्ती कराया गया था। सोनू की मां सरोज देवी पत्नी रामगोपाल निवासी उधनी थाना मटसेना ने रीना के पति सोनू, ससुर रामवीर तथा देवर हीरा के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में तीनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या प्रथम अतुल चौधरी की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी मनोज कुमार शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने रीना के देवर हीरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 60000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसी प्रकार रीना के ससुर रामवीर को दहेज उत्पीड़न का दोषी मानते हुए 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 10000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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