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नाबालिग से रेप के मामले में दो दाेषियाें काे  उम्रकैद 

कोर्ट

जालौन, 31 जनवरी (Udaipur Kiran) । स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने शुक्रवार काे नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में सजा का ऐलान करते हुए दाे दाेषियाें काे उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा के साथ 80-80 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।

घटना 28 सितम्बर 2021 की रात करीब एक बजे की है, जहां कोंच कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली 13 वर्षीय नाबालिग को भगत सिंह नगर के रहने वाले दिनेश रायकवार और टिक्कू उर्फ कमलेश उसके घर से सोते समय उठा ले गए। आरोपी टिक्कू के घर ले जाकर दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

अगली सुबह पीड़िता ने घर पहुंचकर अपने पिता को पूरी घटना बताई। पिता की शिकायत पर पुलिस ने दाेनाें के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़िता का मेडिकल कराया गया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह के अनुसार, कोर्ट ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दिनेश रायकवार और टिक्कू उर्फ कमलेश को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।। दोनों दाेषी गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद हैं।

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(Udaipur Kiran) / विशाल कुमार वर्मा

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