
सुलतानपुर, 30 मई (Udaipur Kiran) । कोर्ट ने लड़की की हत्या कर शव को लटकाये जाने के मामले मे आरोपित को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ पचीस हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है।
थाना कोतवाली देहात से ग्राम जगदीशपुर मल्हौटी निवासी सत्रुघ्न को न्यायालय ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना 24 जुलाई 2017 की है। पुलिस ने मृतक लड़की के पिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू की। आरोप है कि उसकी पुत्री को जान से मारकर लटका दिया गया था। विवेचक पुलिस भूपेन्द्र कुमार सिंह ने विवेचना की। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त सजा हुई।
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(Udaipur Kiran) / दयाशंकर गुप्ता
