HEADLINES

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास

कोर्ट

जयपुर, 4 फरवरी (Udaipur Kiran) । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने 11 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रूप सिंह बैरवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 51 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने जानकारी मिलने के चार दिन तक रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर शिप्रापथ थाने के तत्कालीन थानाधिकारी को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना मामले में उनके खिलाफ अलग से मुकदमा शुरू किया जाए। पीठासीन अधिकारी तिरुपति कुमार गुप्ता ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त की आपराधिक मानसिकता इस बात से साबित है कि वह बाथरूम में छिपी पीडिता को बार-बार धमका कर बाहर बुलाने का प्रयास किया, ताकि वह पूरा अपराध कर सके। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राकेश महर्षि ने अदालत को बताया की घटना को लेकर पीडिता की मां ने 12 अप्रैल, 2024 को शिप्रापथ थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा कि वह और अभियुक्त एक घर में परिवार सहित किराए पर रहते हैं। उसकी 11 साल की बेटी 8 अप्रैल को घर में अकेली थी। इस पर अभियुक्त ने उसे रुपए देकर दुकान से सामान मंगाया। जब पीडिता सामान लेकर उसके कमरे पर गई तो अभियुक्त ने अंदर से कमरा बंद कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान पीडिता टॉयलेट जाने का बहाना कर बाथरूम चली गई। इस दौरान अभियुक्त उसे बाहर आने के लिए धमकाने लगा। वहीं करीब दो घंटे बार अभियुक्त कमरे का लॉक लगाने गया तो पीडिता भागकर मकान मालिक की मां के पास चली गई। इसके बाद पीडिता की मां घर पहुंच कर पीडिता से घटना की जानकारी ली और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने 12 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

—————

(Udaipur Kiran)

Most Popular

To Top