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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 31 मई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शनिवार को हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में 03 सितम्बर 2011 को अरुण कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के बाबा नेम सिंह निवासी कटेना हर्षा ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।

पुलिस ने विवेचना के बाद संजीव पुत्र यतेंद्र सिंह यादव निवासी आदर्श नगर शिकोहाबाद के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या_1 सुनील कुमार सिंह द्वितीय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने की।

मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने संजीव को दोषी माना।

न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने अर्थ दंड से 30 हजार रुपया मृतक की मां को देने के आदेश दिए हैं।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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