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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 6 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने वृहस्पतिवार को हत्या के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना पचोखरा के धरमपुर के समीप 27 जुलाई 2004 को बब्लू की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। उसके पिता अनेक सिंह ने रामसेवक उर्फ बग्गड़, सुनील कुमार, गया प्रसाद निवासी गड़ी निर्भय तथा टीटू पुत्र सुरेश चंद्र निवासी नगला उदय बरहन आगरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र कोर्ट संख्या दो सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौड़ तथा ललित बघेल ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने रामसेवक को हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने हत्या के दोषी रामसेवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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