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हत्या के दोषी को उम्रकैद

कोर्ट की फ़ाइल तस्वीर

रांची, 19 सितंबर (Udaipur Kiran) । अपर न्यायायुक्त मनीष रंजन की अदालत ने फैसल कुरैशी (19) की हत्या के दोषी जिलानी कुरैशी को उम्रकैद की सजा सुनायी है। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले में सहायक लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने अभियोजन की ओर से सूचक और मृतक के पिता सहित 12 गवाही दर्ज करायी। अदालत ने हत्या तथा आर्म्स एक्ट मामले में अलग-अलग सजा सुनायी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। सजा सुनाने के दौरान मृतक के पिता फिरोज कुरैशी सहित परिवार के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

डोरंडा थाना क्षेत्र के फ्रेंड्स कंपाउंड रहमत कॉलोनी निवासी फिरोज कुरैशी ने बताया कि पुत्र के हत्यारे को सजा मिलने के बाद उनका परिवार काफी खुश है। उन्होंने बताया कि घटना 24 मई 2020 चांद रात की है। उस समय कोरोना का दौर था। फैसल कुरैशी चांद रात को ईद की मार्केटिंग करने के बाद घर लौटा था और रात 11:30 बजे घर में मोबाइल देख रहा था। इसी दौरान अभियुक्त ने फैसल की गर्दन में गोली मार दी थी। फैसल के पास स्पोर्ट्स बाइक थी। अभियुक्त जिलानी कुरैशी हमेशा घूमने के लिए फैसल से स्पोर्ट्स बाइक मांगता था। लेकिन फैसल उसे बाइक देने से बार-बार मना कर देता था। इस कारण दोनों के बीच विवाद हुआ था। अभियुक्त ने उसे देख लेने की धमकी दी थी। उसी दुश्मनी के कारण जिलानी ने फैसल को गोली मार दी थी। घटना की जानकारी मिलने पर पिता फिरौज कुरैशी ने पुत्र को रिम्स में भर्ती कराया, वहां उसकी मौत हो गयी। बाद में घटना को लेकर मृतक के पिता फिरोज कुरैशी ने डोरंडा थाना में आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। उन्होंने बताया कि 27 मई 2020 को आरोपित ने सरेंडर कर दिया था। उस समय से वह जेल में है। हाइकोर्ट से दो बार उसका बेल रिजेक्ट चुका है।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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