जयपुर, 11 सितंबर (Udaipur Kiran) । जिले के सत्र न्यायालय ने प्रेमिका के पति की हत्या करने वाले युवक राकेश सैनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने तीस वर्षीय इस अभियुक्त पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने मृतक की पत्नी पूजा देवी को दोष मुक्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियुक्त का पूजा देवी से संबंध होना प्रमाणित है, लेकिन अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि पूजा ने अपराध में राकेश का साथ दिया हो।
अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक राघवेन्द्र पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर अनिल सैनी ने 13 जुलाई, 2018 को आमेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसका बडा भाई मुकेश सैनी रात करीब नौ बजे अपनी पत्नी को कोरेक्स पीने जाने के लिए कहकर घर से निकला था। रात करीब 12 बजे उसके चाचा के लडके ने बताया कि मुकेश कांजरा की ढाणी के पास एक में मरा पडा है और उसके गले से खून निकल रहा है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त और मृतक की पत्नी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियुक्त और मृतक की पत्नी के बीच अवैध संबंध थे। ऐसे में उन्होंने मुकेश की हत्या की है। वहीं पूजा की ओर से कहा गया कि वह घटना के समय घर पर ही मौजूद थी और उसका अपराध में कोई हाथ नहीं है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाते हुए मृतक की पत्नी को दोषमुक्त कर दिया है।
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(Udaipur Kiran)