गाजियाबाद, 7 मई (Udaipur Kiran) । खोड़ा थाना क्षेत्र में 9 साल पहले साली की हत्या करने के मामले में अदालत ने जीजा को आजीवन कारावास की सजा सनाई है। साथ ही दोषी पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रवि शर्मा ने बुधवार की शाम को बताया कि खोड़ा में रहने वाले समसुद्दीन की नाबालिग बेटी नरगिस 9 अगस्त 2016 को घर से 300 रुपए लेकर कुरान शरीफ खरीदने के लिए गई थी। वह वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी तलाश की । नहीं मिलने पर नरगिस की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके पिता शमसुद्दीन ने पुलिस में दर्ज कराई। शमसुद्दीन का बड़ा दामाद नौशाद भी खोड़ा में ही रहता है।
11 अगस्त को शमसुद्दीन अपनी गली के कुछ लोगों के साथ अपने दामाद नौशाद के घर पहुंचा। देखा कि नौशाद आरी से नरगिस के शव के टुकड़े कर रहा था। यह देखकर सभी लोग हैरान हो गए। इसके बाद शमसुद्दीन ने नौशाद के मकान की बाहर से कुंडी लगा दी और मामले की सूचना पुलिस को दे दी। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नौशाद काे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।
बुधवार को मामले की अंतिम सुनवाई एडीजे 7 कोर्ट के न्यायाधीश डॉ दिनेश चंद्र शुक्ला की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की ओर से 9 गवाह पेश किए गए। अदालत ने सुनवाई के बाद नौशाद को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि में से 5000 रुपए मुकदमा वादी को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
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(Udaipur Kiran) / फरमान अली
