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दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या के 20 साल पुराने मामले में दोषी को उम्रकैद

नौ वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म में 14 साल की सजा, 60 हजार रुपये का जुर्माना

मुरादाबाद, 20 मार्च (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अचल लावण्या की अदालत ने 20 साल पहले दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या के मामले में दोषी को गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

उप्र के जनपद संभल कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली युवती के पिता ने 24 सितंबर 2005 को बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। युवती की तलाश में जुटी पुलिस को एक खेत से उसका शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार युवती के साथ पहले दुष्कर्म हुआ था। फिर दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने जांच के बाद क्षेत्र की एक किन्नर के साथ रहने वाले कासगंज जनपद के नवाब कस्बा के ठंडी सड़क मोहल्ला निवासी मुन्ने को गिरफ्तार किया था। आरोपित ने पूछताछ में दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या की बात स्वीकार की थी। आरोपित को जेल भेजने के बाद पुलिस ने 18 मई 2006 को आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया।

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अचल लावण्या की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपित मुन्ने ने दुष्कर्म के बाद अपना जुर्म छिपाने के लिए युवती की हत्या कर शव घटना स्थल से दो किमी. दूर खेत में फेंक दिया था। घटना के दो गवाहों ने कोर्ट में पेश होकर गवाही दी। गुरुवार को न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर दोषी मुन्ने को दुष्कर्म, हत्या और सुबूत मिटाने का मुजरिम करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई व 45,000 रुपये जुर्माना भी लगाया।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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