Uttrakhand

नैनी झील में नौकायन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य, नियम तोड़ने पर दो नौकाओं के लाइसेंस निरस्त

नैनी झील में नौकायन

नैनीताल, 25 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । नैनीझील में नौकायन करने वाले पर्यटकों को अब टिकट लेने के दौरान अपने आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी। नगर पालिका प्रशासन ने इस संबंध में सख्त नियम लागू करते हुए सभी नौ बोट स्टैंड संचालकों को निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत पर्यटकों को टिकट देते समय उनके आधार कार्ड का फोटो लिया जाएगा ताकि किसी भी नियम उल्लंघन की स्थिति में उनकी पहचान की जा सके। यह भी पढ़ें : नैनी झील किनारे नहीं लगेंगे पके भोजन के ठेले, नगर पालिका के सामने लगेंगे फड़

नियमों की अनदेखी पर हुई सख्त कार्रवाई

प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते शनिवार की शाम मल्लीताल क्षेत्र में कुछ पर्यटकों ने पैडल बोट में बैठकर झील में छलांग लगा दी थी। झील में नहाने की यह घटना सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से वायरल हो गई, जिसके बाद पालिका प्रशासन हरकत में आ गया। टीम ने मामले की जांच की लेकिन पर्यटकों को ढूंढने में असफल रही। हालांकि जांच के दौरान नौका संख्या का पता लगने पर पहली बार दो पैडल नौकाओं के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की गई। पालिका के अधिशासी अधिकारी दीपक गोस्वामी ने बताया कि इस मामले में पैडल बोट संख्या 74 और 75 के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। इसके साथ ही नौ बोट स्टैंड संचालकों को नोटिस जारी कर नए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

क्यों लिया गया यह निर्णय

नैनी झील पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है, जहां हर वर्ष लाखों पर्यटक नौकायन का आनंद लेने आते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से पर्यटकों द्वारा झील में कूदने और नियमों का उल्लंघन करने की घटनाएं बढ़ी हैं। इससे झील की स्वच्छता और पर्यटकों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है। नगर पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। पर्यटकों के आधार कार्ड की जानकारी लेने का निर्णय इसी दिशा में उठाया गया कदम है, ताकि भविष्य में किसी भी अवांछित गतिविधि की स्थिति में संबंधित व्यक्ति की पहचान कर उस पर उचित कार्रवाई की जा सके।

नियमों का पालन न करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

पालिका प्रशासन ने बोट संचालकों को यह भी निर्देश दिया है कि यदि कोई पर्यटक नियमों का उल्लंघन करता है तो वे तुरंत इसकी सूचना दें। पर्यटकों द्वारा नियमों की अनदेखी करने पर उन्हें काली सूची में डालने के साथ ही संबंधित बोट का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

नए नियम लागू होने के बाद अब नौकायन के दौरान झील में नहाने, बोट से कूदने या अन्य अनुशासनहीन गतिविधियों में शामिल पर्यटकों को चिन्हित किया जा सकेगा। पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि झील की स्वच्छता, सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए भविष्य में भी इस प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

(Udaipur Kiran) / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी

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