
जयपुर, 27 मार्च (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने जिला स्तर से पर्यावरण स्वीकृतियां प्राप्त पांच हैक्टेयर तक के माइनर मिनरल लीजधारकों व क्वारी लाइसेंसधारकों को राज्य स्तरीय समिति से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने की समय सीमा को दो माह के लिए बढ़ा दिया है।
प्रमुख शासन सचिव माइन्स एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने बताया कि राज्य सरकार की सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष मेंशन आवेदन की सुनवाई करते हुए राज्य स्तर से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अब 31 मई तक का समय दे दिया गया है।
खानधारकों के हित में राज्य सरकार के प्रभावी प्रयासों से सुप्रीम कोर्ट से दो माह की राहत प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते रहे हैं। मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की गंभीरता के कारण ही विशेष मेंशन करवाते हुए सुप्रीम कोर्ट से यह राहत प्राप्त की जा सकी है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा खानधारकों को राहत दिलाने के लिए लगातार प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं और एक और जहां राज्य स्तरीय एंवायरमेंट इंपेक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी से लगातार समन्वय बनाते हुए पर्यावरण स्वीकृतियां दिलाने के लिए समन्वय का कार्य किया जा रहा है। वहीं एसएमई स्तर के अधिकारी प्रताप मीणा को सरकार, खान विभाग और सीया के बीच समन्वय, सहयोग व मोनेटरिंग के लिए नोडल अधिकारी बनाया हुआ है वही फील्ड स्तर पर इस परिधि में आने वाले खानधारकों से समन्वय, मार्गदर्शन व सहयोग उपलब्ध कराते हुए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराई जा रही है।
निदेशक माइंस दीपक तंवर ने बताया कि सीया द्वारा करीब 22700 खान लीज व क्वारी लाइसेंसधारकों को वेलिडेट कर परिवेश पोर्टल पर फार्म दाे अपलोड करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। अब तक 19038 खान लीज व क्वारी लाइसेंसधारकों द्वारा परिवेश पोर्टल पर फार्म दाे अपलोड किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इनमें से राज्य स्तरीय एंवायरमेंट इंपेक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी (सीया) द्वारा 6814 खानधारकों को राज्य स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरण स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है।
तंवर ने बताया कि खान विभाग द्वारा जहां शेष रहे खानधारकों से परिवेश पोर्टल पर फार्म दाे अपलोड कराने की कार्रवाई करवाई जा रही है वहीं सीया और सेक द्वारा पर्यावरण स्वीकृतियां जारी कराने की औपचारिक कार्रवाई जारी है।
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(Udaipur Kiran) / रोहित
