Uttar Pradesh

लाइसेंस शुल्क 31 मई के पहले जमा करें अन्यथा पचास प्रतिशत देना होगा विलम्ब शुल्क

फोटो प्रतीक

वाराणसी, 13 मई (Udaipur Kiran) । वाराणसी नगर निगम ने अपने सीमा क्षेत्र में संचालित होने वाले विभिन्न निजी संस्थाओं के लिए लाइसेंस शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 31 मई निर्धारित की है। इस तिथि के बाद पचास प्रतिशत अधिक धनराशि विलम्ब शुल्क के साथ वसूला जाएगा।

नगर निगम के अफसरों के अनुसार नगर निगम सीमान्तर्गत संचालित होने वाले होटल, लाज, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, हॉस्टल, नर्सिंग होम, प्रसूति गृह, निजी अस्पताल, पैथालॉजी सेन्टर, एक्सरे क्लीनिक, अल्ट्रासाउण्ड, सीटी स्कैन एण्ड एमआरआई, फिजियोथेरेपी, योगा, एक्यूप्रेशर, डेण्टल क्लीनिक, निजी क्लीनिक, मिनी बस, निजी बस एवं स्कूल बस, फाइनेंस कम्पनी एवं चिट फण्ड्स, इन्श्योरेन्स कम्पनीज, देशी विदेशी शराब, बियर, मॉडल शॉप, बार, होटल बार, प्राइवेट कोचिंग, चार पहिया एवं दो पहिया अधिकृत कंपनी के अधिकृत सर्विस सेन्टर, बारात घर/लॉन, बैंक्वेट हॉल एसी, बैंक्वेट हॉल नान एसी, सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल पर नियंत्रण एवं शो टैक्स निर्धारण, ज्वलनशील वस्तुएँ, ईंट भट्ठा, टाईल्स भट्ठी या फैक्ट्री, चूना भट्ठी, कंकड़ तथा सुर्खी की भट्ठी, साइकिल रिक्शा (सवारी), रिक्शा ट्राली (माल एवं सामग्री), ठेला-ठेली, हाथ ठेला (चलायमान फेरी हेतु) आदि, बिल्डर्स (रजिस्टर्ड), बर्फ की फैक्ट्रियां, ऑटो रिक्शा इत्यादि के लिए यह तिथि निर्धारित किया गया है।

सभी लाइसेन्सधारकों को अपना देय निर्धारित शुल्क स्मार्ट काशी एप के माध्यम से ही जमा करना होगा। स्मार्ट काशी एप के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए लाइसेन्स विभाग, नगर निगम, वाराणसी कमरा नं0-43 में सम्पर्क किया जा सकता है।

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(Udaipur Kiran) / श्रीधर त्रिपाठी

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