Haryana

पानीपत: कार्यशाला में पुलिस अधिकारियों को पढ़ाया कानून का पाठ

पानीपत पुलिस विभाग के सभागार में एक दिवसीय कार्याशाला में भाग लेते अनुसंधानकर्ता

पानीपत, 18 अप्रैल (Udaipur Kiran) । पानीपत पुलिस ने अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारियों के लिए शुक्रवार को जिला सचिवालय स्थित पुलिस विभाग के सभागार में एक दिवसीय कार्याशाला का आयोजन कियाा। कार्यशाला का उद्देश्य पुलिस कर्मियों को गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया, मानवाधिकारों का पालन एवं अभियुक्तों को न्यायालय में विधिसम्मत तरीके से पेश करने की प्रक्रिया की सटीक जानकारी देना था।

जिला न्यायवादी राजेश चौधरी व उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सतीश वत्स ने कार्यशाला में अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारियों को मामलों में गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया, अधिकारों की जानकारी, और न्यायायल में उन्हें समय पर एवं उचित दस्तावेजों के साथ पेश करने की प्रक्रिया एवं गत दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी के विषय में जारी की गई हिदायतों इत्यादी की जानकारी दी।

जिला न्यायवादी राजेश चौधरी ने बताया कि भारतीय संविधान एवं बीएनएसएस के तहत गिरफ्तारी की स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित है। मामलों में अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय इसकी पालना करना प्रत्येक पुलिसकर्मी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय पुलिस को यह सुनिश्चित करना होता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकारों की जानकारी दी जाए। उन्होंने यह भी बताया कि गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके साथ ही, गिरफ्तारी के समय पंचनामा, मेमो ऑफ अरेस्ट, मेडिकल जांच, और गिरफ्तारी की सूचना परिजन को देना जैसी प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है।

इस दौरान उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि उपरोक्त कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, तो न केवल अभियुक्त को न्यायालय से राहत मिल सकती है, बल्कि संबंधित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई एवं न्यायिक कार्रवाई का प्रावधान है। उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सतीश वत्स ने इस दौरान कहा कि अनुसंधानकर्ता कानून के अनुसार कार्य करें तथा यह सुनिश्चित करें कि किसी भी अभियुक्त के साथ अन्याय न हो और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास बना रहें।

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(Udaipur Kiran) / अनिल वर्मा

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