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कर्नाटक में तम्बाकू उत्पादों के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई

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बेंगलुरु, 31 मई (Udaipur Kiran) । कर्नाटक सरकार ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू उत्पादों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिये हैं। प्रदेश सरकार ने शनिवार को सार्वजनिक स्वास्थ्य के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब राज्य में 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को सिगरेट, हुक्का और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। यह कदम राष्ट्रपति द्वारा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2024 को मंजूरी देने के बाद संभव हुआ है।

अब नये कानून के तहत तंबाकू उत्पाद खरीदने की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह निषिद्ध कर दी गई है। यह प्रतिबंध सिगरेट, गुटखा, पान मसाला सहित अन्य सभी तंबाकू उत्पादों पर लागू होगा। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करता है या 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू बेचता है, तो उस पर पहले जहां 200 रुपये का जुर्माना लगता था, अब 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

नए कानून की धारा-4ए के तहत अब राज्य में हुक्का बार खोलना या चलाना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपने नाम या किसी और के नाम पर हुक्का बार नहीं खोल सकता, चाहे वो भोजनालय हो, पब हो, बार हो, रेस्टोरेंट हो या किसी भी नाम से चलने वाला कोई भी स्थान हो। यदि कोई हुक्का बार चलाता पाया गया, तो उसे एक साल-तीन साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही 50 हजार से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

हालांकि, कुछ विशेष स्थान जैसे, 30 कमरे या उससे ज्यादा वाले होटल, 30 या उससे ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता वाले रेस्टोरेंट और हवाई अड्डों जैसे जगहों पर विशेष स्मोकिंग जोन बनाए जा सकते हैं।

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(Udaipur Kiran) / राकेश महादेवप्पा

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