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सेशन काेर्ट से कृषि मंत्री कोकाटे को बड़ी राहत, जमानत मंजूर व सजा पर भी अस्थाई रोक

फाईल फोटो: माणिकराव कोकाटे

मुंबई, 24 फरवरी (Udaipur Kiran) । नासिक सेशन कोर्ट ने सोमवार को कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे को एक जालसाजी मामले में एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने निचली कोर्ट से मिली दो साल की सजा पर भी अस्थाई रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को कोर्ट में होगी।

दरअसल, राज्य के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे काे एक जालसाजी मामले में निचली काेर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी।मंत्री के अधिवक्ता ने इस आदेश काे नासिक सेशन कोर्ट में चुनाैती दी और जमानत देने के साथ ही जालसाजी मामले में सुनाई गई दो साल की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर सुनवाई नासिक सेशन कोर्ट के जज नितिन जीवन के समक्ष साेमवार काे हुई। इस सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पूर्व मंत्री तुकाराम दिघोले के वकील ने भी अपना पक्ष रखना चाहा, लेकिन कोर्ट ने उन्हें आज अपना पक्ष रखने से मना कर दिया। इसके बाद सेशन कोर्ट ने माणिकराव कोकाटे को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर कर दी।इसके साथ काेर्ट ने मंत्री कोकाटे काे इस मामले की सुनाई गई सजा पर भी अस्थाई रोक लगाने का आदेश दिया। इस मामले पर अब अगली सुनवाई मंगलवार काे हाेगी।

उल्लेखनीय है कि माणिकराव कोकाटे पर 1995 से 1997 के बीच सरकार के 10 प्रतिशत कोटे से मकान खरीदने के लिए जालसाजी करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में माणिकराव कोकाटे और उसके भाई के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में तत्कालीन मंत्री तुकाराम दिघोले ने न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस मामले में फैसला 29 साल बाद आया, जिसमें काेर्ट ने माणिकराव कोकाटे और उसके भाई को 2 साल की जेल और 50 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई थी। इस सजा के बाद माणिकराव पर गिरफ्तारी और विधानसभा की सदस्यता जाने की तलवार लटक रही थी। आज कोर्ट के निर्णय से माणिकराव कोकाटे को आंशिक राहत मिली है।

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(Udaipur Kiran) यादव

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