गाजियाबाद, 20 जुलाई (Udaipur Kiran) । चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने शनिवार को मकान मालिक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माने के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
विशेष लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि नंदग्राम थाना क्षेत्र में रहने वाले ज्ञानेंद्र के मकान में एक व्यक्ति परिवार सहित किराए पर रहता था। 20 मई 2022 को किराएदार की मासूम बेटी(4) को मकान मालिक ज्ञानेंद्र खिलाने के बहाने से अपने साथ ले गया। ज्ञानेंद्र ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। मासूम ने यह बात अपनी मां को बताई। मासूम की मां ने ज्ञानेंद्र के खिलाफ मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर ज्ञानेंद्र को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
पुलिस ने 01 जुलाई 2022 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की अंतिम सुनवाई शनिवार को विशेष पोक्सो कोर्ट वन के न्यायाधीश भारत सिंह यादव की अदालत में हुई। 6 गवाह परीक्षित कराए गए। अदालत ने पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर ज्ञानेंद्र को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के शशांक कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
(Udaipur Kiran)
(Udaipur Kiran) / फरमान अली / आकाश कुमार राय