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जमीन घोटाला : अमित कुमार अग्रवाल, तल्हा खान और मो. अफसर अली की जमानत खारिज

(फाइल फोटो) हाई कोर्ट

रांची, 25 अप्रैल (Udaipur Kiran) । जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तीन आरोपितों की अलग-अलग जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है।

हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने तीनों आरोपितों अमित कुमार अग्रवाल, तल्हा खान और मो अफसर अली की जमानत याचिका खारिज कर दी। सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में अमित कुमार अग्रवाल और तल्हा खान आरोपित है।

वहीं खेलगांव की जमीन से जुड़े फर्जीवाड़ा मामले (ईसीआईआर 25/2023) में मोहम्मद अफसर अली आरोपित है। मामले में ईडी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास, सौरभ कुमार एवं वरुण गिरधर ने पैरवी की थी।

सेना की जमीन फर्जीवाड़ा मामले में ईडी की ओर से अमित कुमार अग्रवाल और तल्हा खान के खिलाफ ईसीआईआर 1/2023 दर्ज किया है। इसमें अमित कुमार अग्रवाल, तल्हा खान, छवि रंजन सहित 10 आरोपितों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। जमीन खरीद-बिक्री मामले को लेकर बरियातू थाना में अमित अग्रवाल, छवि रंजन आदि के खिलाफ कांड संख्या 141/2022 दर्ज किया गया है।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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