
नई दिल्ली, 2 अप्रैल (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले के आरोपितों को चार्जशीट के दस्तावेजों के परीक्षण के लिए 21 अप्रैल तक का समय दिया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि दस्तावेजों के परीक्षण के बाद अगर किसी आरोपित को लगता है कि दस्तावेज अपर्याप्त हैं या अपठनीय हैं तो इसके लिए अर्जी दाखिल कर सकता है।
उल्लेखनीय है कि 20 मार्च को कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि सभी आरोपितों को चार्जशीट की प्रति एक हफ्ते में उपलब्ध कराएं।
कोर्ट ने 11 मार्च को लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव को पचास-पचास हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। कोर्ट ने 25 फरवरी को सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था और तेज प्रताप यादव, बेटी हेमा यादव को समन जारी किया था। समन जारी होने के बाद दोनों आज कोर्ट में पेश हुए थे। सीबीआई ने 7 जून 2024 को इस मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें 78 लोगों को आरोपित बनाया गया है। इन 78 आरोपितों में से रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल हैं।
ईडी ने कोर्ट को बताया है कि इस मामले में ईडी की ओर से अभी अभियोजन चलाने की अनुमति मिलना बाकी है। ईडी के मामले में कोर्ट ने 18 सितंबर 2024 को पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत सात आरोपितों को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था। ईडी के मामले में 7 मार्च 2024 को कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी। ईडी के मामले में हाई कोर्ट आरोपित अमित कात्याल को जमानत दे चुका है।
इस मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2023 को तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी। कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।
3 जुलाई 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 27 फरवरी 2023 को इन तीनों आरोपितों समेत सभी आरोपितों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 7 अक्टूबर 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह
