खरगोन, 23 जुलाई (Udaipur Kiran) । श्याम बेकरी, माली मोहल्ला, ज्ञान सागर के पास खरगोन की फर्म में अस्वच्छ तरीके से और अस्वास्थ्यकर खाद्य सामग्री तैयार कर आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के मामले में श्याम बेकरी के संचालक मनीष पुत्र मंगल सिंह मालवीय के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 271 एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत थाना कोतवाली खरगोन में एफआईआर दर्ज की गई है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी एचएल अवास्या ने मंगलवार को बताया कि उनकी टीम ने इस प्रतिष्ठान के विरुद्ध शिकायत मिलने पर 21 जुलाई 2024 को इस फर्म का आकस्मिक परीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस फॉर्म में अस्वच्छ स्थिति में समोसे का निर्माण किया जा रहा था और यह मानव स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है। निरीक्षण में यह भी शंका हुई कि वहां उपयोग की जा रही खाद्य सामग्री एवं मैदा अमानक स्तर का हो सकता है। इसके लिए इस फर्म से खाद्य सामग्री के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं।
खाद्य संबंधी तैयार करने में साफ सफाई नहीं रखने, गंदगी में खाद्य सामग्री तैयार करने तथा गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री का उपयोग नहीं कर आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के मामले में श्याम बेकरी के संचालक मनीष पुत्र मंगल सिंह मालवीय के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।
(Udaipur Kiran) तोमर / उम्मेद सिंह रावत