
खरगोन, 17 मई (Udaipur Kiran) । कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देश पर जिला चिकित्सालय खरगोन में शनिवार को तम्बाकू नियंत्रण एवं प्रतिषेध अधिनियम कोटपा COTPA-2003 (Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003) के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एमएस सिसोदिया एवं सिविल सर्जन के नेतृत्व में जिला तंबाकू नियंत्रण नोडल अधिकारी एवं दंत चिकित्सक डॉ. अवधेश पाटीदार द्वारा विनोद माहेश्वरी पर्यवेक्षक और गटाराम प्रधान आरक्षक के सहयोग से अस्पताल परिसर में धूम्रपान करने और तम्बाकू खाने वाले लोगों पर जुर्माना की कार्यवाही की गई है। इस दौरान 11 लोगों से 330 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है।
डॉ. पाटीदार ने बताया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने और तम्बाकू उत्पादों का सेवन करने वालों पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आम जनता से अपील की गई है कि वे कोटपा COTPA-2003 अधिनियम का पालन करें, विशेष रूप से सार्वजनिक स्थलों और अस्पताल परिसरों में धूम्रपान न करें। यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम तंबाकू मुक्त समाज की दिशा में सहयोग करें।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सर्वे में खरगोन के दो केंद्रों की लापरवाही पायी, किए ब्लैकलिस्ट
वहीं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण दिल्ली द्वारा खरगोन जिले के दो आधार केंद्रों को ब्लैकलिस्ट किया गया हैं। ये केंद्र सनावद में अंतिम बिरला और भीकनगांव में विशंभर वर्मा द्वारा संचालित किए जा रहे थे। मामला आधार केंद्रों पर दी जाने वाली सेवा के लिए राशि के निर्धारण से जुड़ा है। कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई है।
जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक प्रमोद पंवार ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा आधार बनाने और उसमें संशोधन के लिए राशि निर्धारित है लेकिन इन केंद्रों पर आधार बनाने और उसमें आंशिक संशोधन के लिए अधिक राशि ली जाती रहीं है। जब इसकी शिकायत यूआईडीएआई पहुँची तो प्राधिकरण द्वारा सर्वे कराया गया। इसके पश्चात शिकायत वास्तविक रूप से सही पाए जाने पर यह कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा जिले में आधार केंद्रों पर की जा रही लापरवाही और अनियमितता पर कलेक्टर भव्या मित्तल द्वारा जांच कराई गई। जांच के बाद जिले के तीन अन्य ऑपरेटर हरिओम, इंदु और अंकित चौधरी द्वारा निर्धारित नियमानुसार कार्य न करने पर एक सप्ताह पूर्व उनके केंद्र बन्द कर मशीनें जब्त की गई है।
पंवार ने बताया कि प्राधिकरण से प्राप्त लिखित जानकारी के बाद सनावद और भीकनगांव के केंद्र संचालित करने वाले ऑपरेटर पर पेनल्टी लगाई जायेगी। साथ ही इन्हें भविष्य में इस कार्य से पृथक रखा जाएगा। जिले में और भी ऐसे आधार केंद्र पाये जाएंगे तो उनके विरुद्ध निरंतर कार्यवाही की जाएगी।
आधार केंद्र संचालन के लिए योग्यता
किसी आधार केंद्र के संचालन के लिए एनएसईटीआईटी द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है। परीक्षा के पश्चात योग्य व पास करने वाले सुपरवाइजर को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसके पश्चात आधार केंद्र संचालन के लिए प्रक्रिया पूरी की जाती है।
(Udaipur Kiran) तोमर
