
खंडवा, 11 मार्च (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में घर में अकेली 11 वर्षीय पुत्री से बलात्कार करने वाले पिता ने मंगलवार शाम जिला जेल में फांसी लगाकर जान दे दी। इस कृत्य की पुष्टि होने पर दुष्कर्मी पिता को सात मार्च को न्यायालय ने दोहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया था।
जेल में बैरक के पाइप से पैजामे का नाड़ा बांधकर बंदी ने फांसी लगाई है। सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी अशोक चौहान, सीएसपी अभिनव बारंगे और एसडीएम ने जेल पहुंच कर जायजा लिया। देर रात कैदी के शव को जिला अस्पताल के मरचुरी भेजा गया। कैदी के शव का पोस्टमॉर्टम करवाया जाएगा। प्रशासन ने घटना के मजिस्ट्रियल जांच की बात कही है।
जानकारी के अनुसार, जावर थाना में 6 जुलाई 2021 की रात रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना ने सब को दहला दिया था। वारदात वाले दिन पीड़िता के पिता का उसकी मां के साथ झगड़ा हुआ था। इससे नाराज होकर बालिका की मां उसके छोटे भाई को लेकर मामा के घर चली गई। घर पर वह और उसका पिता था। रात के लगभग 9 बजे बालिका घर में खाट पर सो रही थी। पिता ने उसके पास आकर जबरदस्ती बलात्कार किया। बालिका चिल्लाई तो उसका मुंह दबा दिया। उसके बाद पिता सो गया, तो वह मौका पाकर पड़ोस में काका के घर चली गई। उसने घटना के बारे में उसके काका-काकी को बताया।
इस घटना की सूचना पर थाना जावर में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विशेष न्यायाधीश प्राची पटेल ने 7 मार्च को पॉक्सो एक्ट और धारा 376 के तहत उसे सजा सुनाई थी। डीएनए रिपोर्ट से पुष्टि हुई थी कि अभियुक्तआरोपी ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मौत सुनवाई के दौरान हो गई थी, इसलिए उसके बयान दर्ज नहीं हो सके। मंगलवार शाम 4:30 बजे उसने बैरक में पैजामे के नाड़े से फंदा बनाकर जान दे दी।
(Udaipur Kiran) तोमर
