Maharashtra

न्यूनतम मजदूरी अध्यादेश से ठेका मजदूरी प्रथा पर लगाम,विधायक केलकर

मुंबई,8 मई( हि.स.)विधायक संजय केलकर ने आज बताया कि ठाणे महानगरपालिका सहित राज्य भर के सभी स्थानीय सरकारी निकायों में ठेकेदारों द्वारा ठेका श्रमिकों का शोषण बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में जारी अध्यादेश के अनुसार इन श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के साथ-साथ लाभ प्रदान करना अनिवार्य होगा। इस अध्यादेश से संविदा कर्मियों में खुशी का माहौल बन रहा है।

कई वर्षों से शिकायतें मिल रही हैं कि स्थानीय स्वशासन निकायों में ठेका श्रमिक कम वेतन और अपर्याप्त सुविधाओं के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि, विधायक संजय केलकर ने बताया कि फडणवीस सरकार ने हाल ही में 6 मार्च 2025 को एक अध्यादेश जारी कर इन श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने का निर्णय लिया है।

इससे पहले, अनुबंध कुशल श्रमिकों को , 21070 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता था,अब 30520 रुपए होगा।इस निर्णय के अनुसार अब उन्हें प्रति माह अर्धकुशल श्रमिकों को पहले 20,070 रुपये वेतन मिलता था, अब उन्हें 28,000 रुपये वेतन मिलेगा। विधायक केलकर ने बताया कि अकुशल श्रमिकों का वेतन जो 18,570 रुपये था ,अब उन्हे रु. 25, हजार 070. रुपए मिलेंगे।

ठाणे नगर निगम में सैकड़ों ठेका श्रमिक ठेकेदारों के लिए काम कर रहे हैं। हालाँकि, उन्हें कम वेतन दिया जाता है और काम पर रखा जाता है। इसके अलावा उन्हें अपर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। मैंने ठेका श्रमिकों के मुद्दों को नगर निगम प्रशासन के समक्ष तथा सम्मेलन के माध्यम से भी उठाया है। ठाणे विधायक केलकर ने कहा कि ठेका श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन के संबंध में फडणवीस सरकार द्वारा लिया गया निर्णय सराहनीय है और इससे ठेकेदारों के शोषण पर अंकुश लगेगा।

—————

(Udaipur Kiran) / रवीन्द्र शर्मा

Most Popular

To Top