जगदलपुर, 25 अगस्त (Udaipur Kiran) । वन मंडलाधिकारी उत्तम कुमार गुप्ता ने बताया कि तोते एवं अन्य अनुसूचित पक्षियों कों कैद में रखना तथा खरीद -बिक्री वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशोधित मई-2022 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें कारावास (3 वर्ष तक) एवं जुर्माने का प्रावधान है।
वन मंडलाधिकारी ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनके पास तोते एवं अन्य अनुसूचित पक्षी, वन्यजीव है, समस्त पक्षियों को 7 दिवस के भीतर उदय सिंह, वनपाल (प्रभारी अधिकारी लामनी पार्क बर्ड्स एविएरी) से सम्पर्क स्थापित कर जगदलपुर स्थित लामनी पार्क के बर्ड्स एविएरी में सौंपे। साथ ही ऐसे पक्षी जो स्वस्थ है, जिन्हें प्राकृतिक रहवास क्षेत्र में छोड़ा जा सकता है, उपरोक्त संबंधित के समक्ष या अन्य किसी वन अधिकारी के समक्ष यथा शीघ्र छोड़ा जावें । इन पक्षियों एवं वन्य जीव की किसी भी स्थान पर खरीदी, बिक्री अथवा घर में पालन किया जाता हो तो सूचित करें।
(Udaipur Kiran) / राकेश पांडे / केशव केदारनाथ शर्मा