Jammu & Kashmir

कठुआ पुलिस ने 03 नशा तस्करों की 1.08 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Kathua Police attached property worth Rs 1.08 crore of 03 drug smugglers

कठुआ 03 दिसंबर (Udaipur Kiran) । नशा तस्करों पर कार्रवाई जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने कठुआ के लखनपुर थाना क्षेत्र के अधीन पड़ते मग्गर खड्ड क्षेत्र में एनडीपीएस अधिनियम के तहत तीन नशा तस्करों की लगभग 1.08 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है।

जानकारी के अनुसार एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना की समग्र देखरेख में एसडीपीओ बॉर्डर धीरज सिंह कटोच के मार्गदर्शन में एसएचओ पुलिस स्टेशन राजबाग राजेश्वर सलाथिया द्वारा की गई जांच और पूछताछ के दौरान संपत्ति की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई और अचल संपत्ति को जब्त कर लिया गया।

तीन आरोपी व्यक्तियों में राज वाली पुत्र सत्तार दीन निवासी जगतपुर मग्गर खड्ड लखनपुर जिला कठुआ के फ्रीज किए गए घर की कीमत 31.10 लाख, बाघ हुसैन पुत्र लाल हुसैन निवासी मग्गर खड्ड लखनपुर कठुआ के फ्रीज किए गए घर की कीमत 47.73 लाख और बाघ हुसैन पुत्र मीर अली निवासी मग्गर खड्ड लखनपुर कठुआ के फ्रीज किए हुए घर की कीमत 29.34 लाख है। जोकि तीनों मकानों की कुल कीमत 1.08 करोड़ है। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68ई के साथ पठित धारा 68एफ के तहत कार्रवाई की गई है। जैसा कि एनडीपीएस अधिनियम की एफआईआर संख्या 30/2023 यू/एस 8/21/22/29 के तहत मामले की जांच के दौरान यह सामने आया कि जो संपत्ति अर्जित की गई है वह नारकोटिक्स की आय के परिणामस्वरूप है। चूँकि संपत्ति प्रथम दृष्टया मालिकों द्वारा मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित की गई थी।

उक्त ड्रग तस्कर उक्त मामले में शामिल थे और उन पर एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68 (ई) और 68 (एफ) के तहत कार्रवाई की गई थी।

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(Udaipur Kiran) / सचिन खजूरिया

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