बेंगलुरु, 31 दिसम्बर (Udaipur Kiran) ।
बेंगलुरु की विशेष अदालत ने एक बांग्लादेशी आतंकवादी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
डकैती, साजिश, धन उगाही और नशीले पदार्थ से जुड़े मामले में दोषी जाहिदुल असलम उर्फ कौसर पर 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जांच में पता चला कि आरोपित बांग्लादेश में सिलसिलेवार बम धमाके करने के बाद भारत में घुसपैठ कर चुका था। अदालत ने 2018 में बोधगया विस्फोट, 2014 बर्दवान विस्फोट और जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश-भारत गतिविधियों के विस्तार की राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच के संबंध में यह आदेश पारित किया।
इसके साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि इस मामले में 11 आरोपितों को दोषी ठहराया गया है।
बर्दवान ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कोलकाता शाखा की जांच के दौरान मिली जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु सिटी पुलिस ने 2019 में मामला दर्ज किया था।
(Udaipur Kiran) /वीपी राव
—————
(Udaipur Kiran) पाश