कानपुर,07 नवम्बर (Udaipur Kiran) । फजलगंज थाने की पुलिस टीम के प्रभावी पैरवी करने से न्यायालय ने गुरुवार को वर्ष 2021 में हुए तिहरे हत्याकांड मामले के दोनों आरोपितों के खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद, आजीवन कारावास की सजा सुनाया और 80-80 हजार रुपए के अर्थदंड के साथ दण्डित किया।
अपर पुलिस आयुक्त मध्य महेश कुमार ने बताया कि फजलगंज के ऊंचवा मोहल्ला में अक्टूबर 2021 में हुए तिहरे हत्याकांड के आरोपित इटावा जनपद के बकेवर हरचंदीपुर निवासी गौरव शुक्ला उर्फ शिवम एवं महीवा के राहत्पुर निवासी हिमांशु चौहान को न्यायालय ने गुरुवार को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
उन्होंने बताया कि फजलगंज चौराहा से गोविंद नगर जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित उंचवा मोहल्ला में परचून दुकानदार प्रेम किशोर, उसकी पत्नी ललिता देवी और 12 वर्षीय बेटे नैतिक की दो अक्टूबर 2021 को हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर घटना का खुलासा करते हुए उपरोक्त आरोपितों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। दोनों आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया गया था। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद गुरुवार को दोनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा एवं 80—80 हजार रुपए के अर्थदंड के साथ दण्डित किया है।
—————
(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल