जयपुर, 11 नवंबर (Udaipur Kiran) । उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर की जून 2022 में हुई हत्या मामले में आरोपित मो. जावेद को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। जिस पर अदालत ने एनआईए व आरोपित को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश मृतक कन्हैयालाल के बेटे यश की याचिका पर दिया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विक्रमादित्य उज्ज्वल व नमित सक्सेना ने बताया कि कन्हैयालाल की हत्या में आरोपित जावेद भी मुख्य आरोपित मोहम्मद रियाज अत्तारी से लगातार संपर्क में था। उसने ही हत्या से पहले कन्हैयालाल की दुकान की रेकी की थी और सोशल मीडिया के जरिए मुख्य आरोपिताें को सूचना दी थी। यह मामला आतंकवाद व जघन्य हत्याकांड से जुड़ा हुआ है और इसमें मुख्य आरोपिताें को सहयोग करने वाले को जमानत देना गंभीर है। मामले में अभी ट्रायल चल रही है और पूरे 116 गवाहों में से सिर्फ आधा दर्जन गवाहों के ही बयान दर्ज हुए हैं। ऐसे में ट्रायल के दौरान महत्वपूर्ण गवाहों को प्रभावित करने के लिए उन पर भी दबाव बनाया जा सकता है। इसलिए आरोपित जावेद को हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए व आरोपित जावेद से मांगा है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 5 सितंबर 2024 को आरोपित जावेद को यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि एनआईए जावेद की वह लोकेशन साबित नहीं कर पाई थी जहां पर उसने मुख्य आरोपित के साथ षडयंत्र रचा हो। वहीं एनआईए यह नहीं बता पाया है कि जब कन्हैयालाल की हत्या हुई उस समय आरोपित जावेद की लोकेशन क्या थी, क्या वह अपनी दुकान पर बैठा था और उसने किस तरह रेकी कर रियाज को सूचना दी। ऐसे में हाईकोर्ट ने आरोपित से कोई रिकवरी नहीं होने और केस की ट्रायल में लंबा समय लगने के आधार पर उसे जमानत दी थी।
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(Udaipur Kiran)