हुगली, 20 मार्च (Udaipur Kiran) । चंदननगर महकमा अदालत ने एक कलयुगी पिता को अपनी पांच माह की बेटी की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना दस नवंबर 2013 को हुई थी। हरिपाल के सहदेव पंचायत के गसा गांव निवासी शेख कमाल हुसैन ने अपनी बेटी की गर्दन पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी।
उस दिन कमाल अपनी बेटी की हत्या करने के बाद श्मशान घाट की ओर जा रहा था। कई लोगों ने उसे देखा था। उन्होंने कमाल की पत्नी को इसकी सूचना दी। बाद में पुलिस ने बच्ची का शव अपने कब्जे में ले लिया और मां रेजिना बेगम की शिकायत के आधार पर कमल को गिरफ्तार कर लिया।
उस समय रेजिना ने आरोप लगाया था कि उसके पति ने सुबह करीब चार बजे उसकी बेटी को उससे छीनकर भागने की कोशिश की थी। कमाल अपने ससुराल वालों की आपत्ति के बावजूद बच्ची को लेकर वहां से चला गया। बाद में बच्ची का गला कटा हुआ शव हरिपाल में कौशिक नदी के बांध पर मिला। चंदननगर महकमा अदालत में करीब 11 साल से चल रहे हत्या के मामले में गुरुवार को चंदननगर फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश जगतज्योति भट्टाचार्य ने दोषी कमाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सरकारी वकील ने कहा कि कुल 21 गवाहों में से 19 ने कमाल के खिलाफ गवाही दी। सभी ने दावा किया कि उन्होंने ही कमाल की गोद में बच्ची को देखा था। इसी आधार पर न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई। कमाल ने दावा किया था कि वह मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन मेडिकल परीक्षणों से यह पूरी तरह गलत साबित हुआ।
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(Udaipur Kiran) / धनंजय पाण्डेय
