नई दिल्ली, 01 जनवरी (Udaipur Kiran) । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अतिरिक्त न्यायाधीश जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है, जो उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा। राष्ट्रपति ने यह आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिए हैं।
विधि एवं न्याय मंत्रालय के एक सरकारी प्रवक्ता ने आज बताया कि कॉलेजियम ने 12 दिसंबर की बैठक में अतिरिक्त न्यायाधीश जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी।
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(Udaipur Kiran) / दधिबल यादव