Chhattisgarh

बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड 7 दिनों के लिए बढ़ी

विधायक देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड 7 दिनों के लिए बढ़ी

रायपुर, 27 अगस्त (Udaipur Kiran) ।बलौदाबाजार हिंसा मामले में 17 अगस्त को गिरफ्तार किए गए भिलाई विधायक कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड अदालत ने 7 दिनों के लिए बढ़ा दी है। आज(मंगलवार ) रिमांड खत्म होने वाला था, जिसको लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। बलौदाबाजार कोर्ट ने हिंसा मामले में सुनवाई करते हुए कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड 7 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अब देवेंद्र यादव 3 सितम्बर तक रायपुर केंद्रीय जेल में बंद रहेंगे। ।

मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए विधायक देवेंद्र यादव की कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान पुलिस ने कोर्ट से फिर से सात दिनों की रिमांड की मांग की थी। बलौदाबाजार जिला सत्र न्यायालय में जज अजय खाखा के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया गया तथा पुलिस की मांग पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की रिमांड 7 दिनों के लिए बढ़ा दी । वहीं पेशी के दौरान विधायक देवेंद्र यादव के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि, पुलिस के पास विधायक यादव के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। पुलिस बेवजह ही न्यायिक रिमांड की मांग कर रही है।

ज्ञात हो कि गुरु बाबा घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी में सतनाम समाज के आस्था के केंद्र अमर गुफा में स्थित महकोनी मंदिर परिसर में आसामाजिक तत्वों ने जमकर तांडव मचाया था। जैतखाम में तोड़फोड़ की घटना से आक्रोशित समाज के लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। इस घटना को लेकर बलौदाबाजार में हिंसक प्रदर्शन हुआ था। इस मामले में सैकड़ों आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।बलौदाबाजार पुलिस ने भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को शनिवार 17 अगस्त को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद विधायक देवेंद्र यादव को लेकर पुलिस टीम बलौदाबजार पहुंची और देर रात उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। जहां कोर्ट ने उन्हें तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वहीं आज न्यायिक रिमांड खत्म होने के बाद विधायक देवेंद्र यादव को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।

(Udaipur Kiran) / केशव केदारनाथ शर्मा / गायत्री प्रसाद धीवर

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