
नई दिल्ली, 02 अप्रैल (Udaipur Kiran) । राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले के आरोपितों रितिक पीटर, सचिन चिकारा की न्यायिक हिरासत 19 अप्रैल तक बढ़ाने का आदेश दिया।
कोर्ट ने 1 मार्च को नरेश बाल्यान के खिलाफ जांच की अवधि 60 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। नरेश बाल्यान के खिलाफ जांच अवधि 3 मार्च को खत्म हो रही थी। दिल्ली पुलिस ने जांच की अवधि 90 दिन बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट ने 24 फरवरी को आरोपित रितिक पीटर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।
इससे पहले 4 जनवरी को मकोका से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस ने पहली चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने मामले में रितिक पीटर के खिलाफ मकोका की धारा 3 के तहत लगभग 300 पेजों की चार्जशीट दाखिल की थी।
वसूली के मामले में दिल्ली पुलिस ने 4 दिसंबर, 2024 को नरेश बाल्यान को जमानत मिलने के बाद मकोका के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली पुलिस ने वसूली के मामले में नरेश बाल्यान को 30 नवंबर, 2024 की रात में गिरफ्तार किया था।
इससे पहले भाजपा ने नरेश बाल्यान का एक ऑडियो क्लिप जारी की थी, जिसमें गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और बाल्यान के बीच बातचीत थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नरेश बाल्यान और गैंगस्टर के बीच बातचीत का ये मामला 2023 का है। इसे लेकर 2023 में एफआईआर दर्ज करायी गई थी।
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