HEADLINES

संसद सुरक्षा चूक के आरोपितों की न्यायिक हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ी

पटियाला हाउस कोर्ट

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने संसद सुरक्षा चूक के आरोपितों की न्यायिक हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट 11 नवंबर को आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई करेगा। आज सभी आरोपितों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 11 सितंबर को इस मामले की आरोपित नीलम आजाद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

दिल्ली पुलिस ने अपनी करीब एक हजार पेज की चार्जशीट में कहा है कि आरोपित संसद भवन को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करना चाहते थे। आरोपित संसद पर हमले के लिए दो साल से योजना बना रहे थे। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आरोपित एक-दूसरे से सोशल मीडिया पर मिले थे। इन्होने मैसूर, गुरुग्राम और दिल्ली में कुल पांच बैठकें की थीं। उनकी पहली मुलाकात फरवरी, 2022 में मैसूर में हुई थी। दिल्ली पुलिस की इस चार्जशीट पर कोर्ट ने 3 अगस्त को संज्ञान लिया था।

दिल्ली पुलिस ने 15 जुलाई को इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत 7 जून को पहली चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

Most Popular

To Top