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दिल्ली कोचिंग हादसे के छह आरोपितों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी

राऊज एवेन्यू कोर्ट (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, 04 सितंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने ओल्ड राजेंद्र नगर के राउज आईएएस स्टडी सर्कल में तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार छह आरोपितों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी है। आज सभी आरोपितों की सीबीआई हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।

इससे पहले कोर्ट ने 31 अगस्त को इन आरोपितों को आज तक की सीबीआई हिरासत में भेजा था। दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को राउज आईएएस स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था। 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करनेवाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।

राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है। इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे। इस बेसमेंट में अचानक आए पानी में फंस कर एक छात्र और दो छात्राओं की मौत हो गई थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / पवन कुमार

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