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दिल्ली वक्फ बोर्ड के मनी लांड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 21 अक्टूबर तक बढ़ी

राऊज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 07 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। स्पेशल जज राकेश स्याल अमानतुल्लाह खान की जेल के अंदर इलेक्ट्रिक केतली और ग्लूकोमीटर ले आने की अनुमति मांग वाली याचिका पर कल यानि 8 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।

आज अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 23 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। तिहाड़ जेल प्रशासन ने अमानतुल्लाह खान की जेल के अंदर इलेक्ट्रिक केतली और ग्लूकोमीटर ले आने की मांग का विरोध किया है। कोर्ट जेल के अंदर इलेक्ट्रिक केतली और ग्लूकोमीटर ले आने की अनुमति मांग वाली याचिका पर कल यानि 8 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। इसके पहले अमानतुल्लाह खान ने कोर्ट से न्यायिक हिरासत के दौरान अपना मेडिकल रिकॉर्ड अपने साथ रखने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

ईडी ने 2 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी है। ईडी के मुताबिक छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वो मनी लांड्रिंग के अपराध में लिप्त हैं। ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी। करीब पांच हजार पेजों के चार्जशीट ने ईडी ने जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर को आरोपित बनाया है। ईडी के मुताबिक ये मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपये की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है।

इस मामले में सीबीआई ने 23 नवंबर, 2016 को विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त, 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गईं। सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपितों के साथ साजिश रची, जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था। चार्जशीट के मुताबिक इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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